ब्रेकिंग न्यूज़ रायगढ़ जिले में भी लगा पूर्ण लॉकडाउन…. देखे कब से कब तक रहेगा लॉकडाउन..

ब्रेकिंग न्यूज़ रायगढ़ जिले में भी लगा पूर्ण लॉकडाउन…. देखे कब से कब तक रहेगा लॉकडाउन..
रायगढ़ 10.4.2021 करोना संक्रमण मामले को बढ़ता देख कर रायगढ़ जिला कलेक्टर भीम सिंह ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन 14 अप्रैल सुबह 6:00 से 22 अप्रैल रात 12:00 बजे के बीच रहेगा।जानिए क्या है प्रतिबंधित और किसकी है अनुमति..
इस दौरान जिले की सीमाएं सील रहेगी।
मेडिकल स्टोर अपने निर्धारित समय में खुलेंगे।इसके लिए ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी की सुविधा देने को कहा गया है।
इस दौरान पेट्रोल पंप संचालकों को केवल सरकारी वाहन सरकारी कार्यों में लगे वाहन, एटीएम, कैश वैन अस्पताल/मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/अंतरराजीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी, करने वाले वाहन एडमिट कार्ड/ कॉल सेंटर दिखाने पर परीक्षार्थी या उनके अभिभावक, मीडिया कर्मी/प्रेस/न्यूज़ पेपर हाकर दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकने वाले एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले को ही पीओएल देने को कहा गया है। अन्य दूसरे वाहनों को पीओएल प्रतिबंधित है।
इस दौरान सप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।
दूध, न्यूज़ पेपर सुबह 6:00 से 8:00 के और शाम को 5:00 से 6:30 के बीच मिलेंगे।
पेंट शॉप एवं एवोपोरियम और पशुओं को चारा देने वाली दुकानें सुबह 6:00 से 8:00 और शाम को 5:00 से 6:30 तक खुली रहेगी।
गैस सिलेंडर ऑनलाइन टेलीफोन के माध्यम से होम डिलीवरी होंगे।
24 घंटे चलने वाले औद्योगिक संयंत्रों को छूट दी गई है उन्हें अपने कर्मचारियों को संयंत्र के भीतर ही रखकर काम करवाना होगा।
इस दौरान जिले की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी।
सभी शासकीय, अर्ध शासकीय, निजी कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे। पुलिस, खाद्य परिवहन, टेलीफोन, मनरेगा, धान मिलिंग एवं स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियों को परिवहन की अनुमति होगी। शेष प्रतिबंधित है।
जिले से बाहर जाने के लिए ई पास की आवश्यकता होगी।
आपात स्थिति में चार चक्का गाड़ी ड्राइवर समेत चार, ऑटो में ड्राइवर सहित 03 लोगों को और दुपहिया वाहन में दो लोगों को अनुमति होगी।
मीडिया को भी यथासंभव वर्क टू होम की हिदायत दी गई है।
विवाह में 20 आदमियों की अनुमति होगी और शर्त यह भी है कि विवाह कार्यक्रम वर या वधू के घर पर ही हो। मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में भी केवल 10 आदमियों को अनुमति दी गई है।
विस्तृत जानकारी के लिए पढ़े आदेश



