रायगढ़ में फीका रहेगा नये साल का जश्न.. नववर्ष में होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों में नहीं मनायी जाएगी पार्टी

रायगढ़ में फीका रहेगा नये साल का जश्न.. नववर्ष में होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों में नहीं मनायी जाएगी पार्टी
कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश
कलेक्टर के आदेश से होटल मालिकों को झटका
लोगों ने कलेक्टर के फैसले को सराहा
रायगढ़ में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए उठाया गया कड़ा कदम
रायगढ़ @ संदेशा 24 जिला प्रशासन के द्वारा आज यह खबर जैसे ही मीडिया को जारी हुई कि जिले में होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों में नये साल में कोई भी उत्सव नहीं होंगें। इतना सुनते ही नववर्ष की तैयारी में जुटे कई युवाओं की टोली को झटका लगा है वहीं दर्जनों होटलों में कई प्रकार की आयोजनों की जो तैयारी की जा रखी थी ओ धरी की धरी रह गई। कलेक्टर के इस फैसले का रायगढ़ के बुद्धिजीवियों ने स्वागत किया। और यह पाबंदी जरूरी भी था वजह भी थी क्यों कि रायगढ़ में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामले रायगढ़ में अभी 127 मरीज एक्टिव हैं। पूरे प्रदेश में रायगढ़ आगे है। और कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए एहतियात के तौर पर कलेक्टर भीम सिंह को जरूरी था।
कलेक्टर भीम सिंह पिछले कोरोना काल को बहुत ही अच्छी तरह से सझते हैं कि कोरोना के रोकथाम के लिए क्या क्या प्रतिबंधक कदम उठाने हैं। उनके द्वारा पिछले डेढ़ दो साल से किये जा रहे कार्य की वजह से रायगढ़ में कोरोना काफी कंट्रोल में रहा। रायगढ़ टॉप न्यूज से बात चीत में उन्होंने यह कहा कि होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर समूह में किसी प्रकार का आयोजन नहीं होगा लेकिन सामान्य तौर पर आम आदमी जो खाना खाने जाते हैं उसमें कोई प्रतिबंध नहीं। विभिन्न माध्यम से जो कार्यक्रम होते थे उसपर प्रतिबंध लगाया गया है।
आपको बता दें कि कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कोविड-19 एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नववर्ष के उपलक्ष्य में होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों में पार्टी के आयोजन को प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 188 के तहत अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

