रायगढ़ जिले में धारा 144 लागू. कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

रायगढ़ जिले में धारा 144 लागू. कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश
रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभावशील होगा
रायगढ़ @ संदेशा 24 कोरोना वायरस एवं ओमिकॉन एक संक्रामक बीमारी है, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह निर्देश है कि कोरोना वायरस एवं ओमिकॉन से पीडि़त व्यक्ति के संपर्क से दूर रहें तथा ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित है या संक्रमित होने की शंका है उन्हें संगरोध में रखा जाये। रायगढ़ जिले में उक्त वायरस के फैलने या संक्रमण होने की संभावना है। रायगढ़ जिले के सीमाओं से लगे हुए अन्य जिलों में यह बीमारी संक्रामक है। रायगढ़ जिला खनन क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ-साथ जिले की सीमा अन्य प्रदेशों से जुड़े होने के कारण जिले में लगातार आवागमन एवं परिवहन होता है। तत्संबंध में राज्य शासन एवं जिला स्तर से उक्त संक्रमण के रोकथाम, नियंत्रण तथा निर्मित विकट स्थिति से निपटने के संबंध में आदेश दिशा-निर्देश एवं एडवायजरी जारी किये गये हैं। वर्तमान में कोरोना पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिले में कोरोना/ओमिक्रोंन के रोकथाम हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रतिबंधों/शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।

