हाई कोर्ट से स्कूलों को मिली बढ़ी राहत निजी स्कूल अब ले सकेगें ट्यूशन फीस
हाई कोर्ट से स्कूलों को मिली बढ़ी राहत निजी स्कूल अब ले सकेगें ट्यूशन फीस
छ.ग.सरकार ने कोरोना काल में लागायी थी रोक
बिलासपुर @संदेशा दुलेंद्र पटेल 27.7.2020
कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार द्वारा निजी स्कूलों के फीस लेने पर लगाई गई रोक को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. निजी स्कूलों को जस्टिस पी सेम कोसी ने राहत दी हैं अब स्कूल केवल ट्यूशन फीस ले सकेंगें अन्य किसी प्रकार की फीस लेने पर रोक लगाई है लेकिन पिछले सत्र की पूरी फीस प्राइवेट स्कूल ले सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना काल में पढ़ाई बंद रहने पर न केवल निजी स्कूल प्रबंधन के फीस लेने पर पाबंदी लगा दी थी, बल्कि बकाया फीस को लेकर किसी प्रकार से पालकों पर दबाव बनाने से भी रोक दिया था. इस पर बिलासपुर के 22 निजी स्कूलों के प्रबंधको ने बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सोसायटी के नाम से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के जरिये हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी. एसोसिएशन की ओर से न्यायालय को बताया गया कि तमाम स्कूलों के अपने-अपने बड़े-बड़े भवन हैं, बसें हैं, खेल मैदान हैं, अच्छा-खासा इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वहीं दूसरी ओर टीचिंग और नान-टीचिंग स्टाफ हैं, जो स्कूल से मिलने वाली तनख्वाह पर निर्भर हैं.फीस नहीं मिलने से संसाधनों को बरकरार रखने के साथ स्टाफ को तनख्वाह देने के लिए जरूरी है कि फीस ली जाए.जस्टिस पी सेम कोसी ने पक्ष को सुनने के बाद सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए निजी स्कूलों को कोरोना काल खत्म होने तक केवल ट्यूशन फीस लेने की इजाजत देते हुए इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करने का आदेश दिया है।


