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रायगढ़

नवरात्र व मॉ दुर्गा पूजा पंडालों को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश.. मूर्ति की ऊंचाई एवं चौड़ाई 6×5 फीट एवं पंडाल का आकार 15×15 फीट ..महाप्रसाद भोग भंडारा जगराता, डीजे, लाउडस्पीकर पर रहेगा प्रतिबंध..

नवरात्र व मॉ दुर्गा पूजा पंडालों को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश.. मूर्ति की ऊंचाई एवं चौड़ाई 6×5 फीट एवं पंडाल का आकार 15×15 फीट ..महाप्रसाद भोग भंडारा जगराता, डीजे, लाउडस्पीकर पर रहेगा प्रतिबंध..

रायगढ़ @ संदेशा रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये आगामी नवरात्र पर्व के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये है।

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मूर्ति की ऊंचाई एवं चौड़ाई 6×5 फीट एवं मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15×15 फीट से अधिक न हो।
पंडाल के सामने कम से 3 हजार वर्ग फीट की खुली जगह हो। पंडाल एवं सामने 300 वर्गफीट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो।
एक पंडाल से दूसरे पंडाल की दूरी 250 मीटर से कम न हो।
मंडप/पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेंगे।
किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक न हो।
मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी, जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट टे्रसिंग किया जा सके।
मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी लगायेगा, ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट टे्रसिंग किया जा सके।
मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा, ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जायेगा।
मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सेनेटाईजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमटर, हैण्डवॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी।
थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी।
व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेसिंग आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस-बल्ली से बेरिकेटिंग लगाकर कराया जायेगा।
यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो इलाज का संपूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जायेगा।
कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी।
मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार की भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी।
मूर्ति स्थापना के समय स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के वाद्ययंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी।
मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी।
मूर्ति विसर्जन के लिये एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी।
मूर्ति विसर्जन के लिये पिकअप, टाटाएस (छोटा हाथी) से बड़ा वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी।
मूर्ति विसर्जन के लिये 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
मूर्ति विसर्जन के लिये प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नही होगी।
विसर्जन के लिये नगर-निगम द्वारा निर्धारित रूट मार्ग एवं तिथि एवं समय का पालन करना होगा।
शहर के व्यस्त मार्गो से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
विसर्जन के मार्ग में कही भी स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी।
सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी।
उपरोक्त शर्तो के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी, यदि घर से बाहर मूर्ति स्थापित किया जाता है तो कम से 7 दिवस पूर्व शहरी क्षेत्र में संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार/ कार्यपालिक मजिस्टे्रट के समक्ष निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के बाद ही मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी।
पंडालों के लिये पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत जो आवेदन पहले प्राप्त होगा उसे पहले प्राथमिकता दिया जायेगा।
इन सभी शर्तो के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश दिनांक 4 जून 2020 के अंतर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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