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24 सितम्बर से रायगढ़ नगरीय क्षेत्र के साथ ग्राम पंचायत तमनार,पूंजीपथरा, तराईमाल में भी लॉकडाउन एसडीएम द्वारा आदेश जारी..

24 सितम्बर से रायगढ़ नगरीय क्षेत्र के साथ ग्राम पंचायत तमनार,पूंजीपथरा, तराईमाल में भी लॉकडाउन एसडीएम द्वारा आदेश जारी..तमनार @ संदेशा 23.9.202024 सितंबर से 30 सितम्बर तक रायगढ़ नगरीय क्षेत्र के साथ ओद्योगिक क्षेत्र ग्राम पंचायत तमनार, पूंजीपथरा, तराईमाल में भी इस अवधि के दौरान पूर्ण लॉक डाउन की घोषणा कर दी गई है। एसडीएम घरघोड़ा ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार
उपरोक्त अवधि में जनपद पंचायत तमनार का मुख्यालय ग्राम पूंजीपथरा एवं ग्राम तराई माल के समस्त केंद्र शासकीय अर्ध शासकीय निजी कार्यालय प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय प्रतिष्ठान उपरोक्त प्रतिबंध से बाहर रखा जाता है तहसील कार्यालय तमनार जनपद कार्यालय थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा।
कोविड-19 के संबंधित कार्यों के निष्पादन एवं समन्वय हो तो जिन विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. उक्त सभी शासकीय कार्यालय अपने न्यूनतम कर्मचारी क्षमता के अनुसार खुले रहेंगे किंतु शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा.
इसके अतिरिक्त जेल, अग्निशमन सेवायें, एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, रेलवे टेलीकॉम, इंटरनेट सेवायें, पोस्टल सेवायें, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवायें जिसमें सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है, पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का अक्षरश: पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। बैंक प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। बैंक अपने संस्थान में एक समय से अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी तथा एटीएम में कैश जमा करने हेतु प्रयुक्त वाहन को आवागमन की अनुमति रहेगी।
मेडिकल दुकानें प्रात: 9 बजे से सायं 6 बजे तक तथा अस्पताल परिसर में स्थित मेडिकल दुकानें चौबीसे घंटे संचालित की जा सकें गी। समस्त बैंक प्रात: 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप के संचालन की अनुमति प्रात: 7 से दोपहर 12 बजे तक होगी। मिल्क पार्लर एवं वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 तक ही रहेगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
पशुचारा दुकानों/पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति रहेगी।
जिले के समस्त नगरीय निकायों के अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी।
एलपीजी गैस सिलिंडर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक एवं ऑनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डर की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे।
अत्यावश्यक सेवा/वस्तुओं से जुड़े वाहनों यथा दवा एवं चिकित्सा उपकरण आदि के परिवहन की अनुमति रहेगी।
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
सभी धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। उक्त अवधि में जिले के सभी केन्द्रीय/शासकीय/अद्र्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सभा, जुलूस, आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट टे्रसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार अनिवार्य रहेगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।
होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल तमनार स्वास्थ्य अधिकारी से 8700-25042 पर संपर्क कर सकते हैं।
उपरोक्त अवधि में किसी भी तरह की समस्या या शिकायत होने पर तहसीलदार तमनार से सहायता एवं परामर्श हेतु मोबाइल नंबर 877 081 0450 में संपर्क किया जा सकता है।
मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।
उपरोक्त बिंदुओं को छोड़कर तमनार तराई माल एवं पूंजीपथरा क्षेत्र के अंतर्गत समस्त गतिविधियां पूर्णता प्रतिबंधित रहेगी।
इस आदेश का किसी भी व्यक्ति प्रतिष्ठान द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 24 सितम्बर 2020 के प्रात: 5 बजे से 30 सितम्बर 2020 रात्रि 11:59 बजे तक प्रभावशील रहेगा

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