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रायगढ़

1अक्टूबर से अनलॉक कलेक्टर श्री भीमसिंह द्वारा आदेश जारी.. दो गज की दूरी मास्क है जरूरी- अब गाइड लाइन के नियमों का पालन जरूरी..वरना लगाया जाएगा जुर्माना

1अक्टूबर से अनलॉक कलेक्टर श्री भीमसिंह द्वारा आदेश जारी..
अब अनलॉक गाइड लाइन के नियमों का पालन जरूरी, वरना लगाया जाएगा जुर्माना

रायगढ़ @ संदेशा 30.9.2020
कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु कलेक्टर भीम सिंह द्वारा जिले के सभी नगरीय निकायों को 24 से 30 सितम्बर 2020 की रात्रि 12 बजे तक कंटनेमेंट जोन घोषित किया गया था जिसे आगामी आदेश पर्यन्त अधिक्रमित करते हुये यह आदेश जारी किया है कि संपूर्ण रायगढ़ जिले में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन 01 अक्टूबर 2020 से प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक सप्ताह में दिन-रविवार को छोड़कर एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सोशल डिस्टेसिंग एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये मास्क पहनने के निर्देश के साथ की जा सकेगी।

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कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के समस्त दुकानदार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देशित करते हुये कहा कि वे स्वयं मास्क पहनकार दुकान का संचालन करें एवं आने वाले ग्राहकों को भी मॉस्क पहनने के लिये कहे। साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें एवं सेनेटाईजर का प्रयोग करें। दुकान परिसर में एक-एक मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेङ्क्षसग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये एवं दूरी बनाकर ग्राहकों को सामानों का क्रय-विक्रय करें। दुकानदार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालक अगर ऐसे नहीं करते है तो उनके ऊपर 1000 रुपये अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा एवं एक सप्ताह के लिये उक्त दुकानों को सील कर दिया जायेगा। जिसके लिये दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे।

नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन यान यथा यात्री/सिटी बस निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा-ई-रिक्शा, रिक्शा आदि की सेवायें सशर्त संचालित की जा सकेगी। कोरोना संक्रमण नियंत्रण हेतु कान्टेक्ट टे्रसिंग हेतु स्वेच्छिक रूप से ई-पास का उपयोग किया जा सकेगा ताकि टे्रवल हिस्ट्री का रिकार्ड उपलब्ध रहे एवं संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सके। इस हेतु आवागमन करने वाले समस्त यात्री ई-पास का स्वैच्छिक रूप से उपयोग करें। आवागमन स्थलों जैसे-एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय जांच चौकी इत्यादि पर बिना ई-पास आवागमन करने वाले यात्री कान्टेक्ट टे्रसिंग के उद्देश्य से ई-पास हेतु आवेदन करने के उपरांत ही आगे यात्रा कर सकेंगे। अन्य राज्यों से प्रवास करने पर पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य रूप से सूचना देंगे तथा होम क्वारेंटीन के नियमों का पालन करेंगे। होम क्वारेंटीन का उल्लंघन पाये जाने पर एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।

सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क का उपयोग एवं समय पर हाथ धोने/सेनेटाईज करने हेतु आवश्यक व्यवस्था अनिवार्यत: सुनिश्चित करेंगे। यदि कार्यालय में इस आदेश की अवहेलना पायी जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिये उत्तरदायी माना जायेगा तथा फ्लाईंग स्क्वाड तथा संबंधित इंसिडेंट कमांडर/उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अर्थदण्ड आरोपित कर सकेंगे। अर्थदण्ड की कटौती वेतन से की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना अनुसार 17.7.2020 द्वारा (कोविड-19)के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अधीन निर्मित विनियम के तहत कलेक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक 10920/कोरोना सेल/न्या.लि./2020 रायगढ़ दिनांक 19.7.2020 द्वारा निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित करने हेतु नायब तहसीलदार एवं उच्च अधिकारी, पुलिस विभाग के सहायक उप निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, नगरीय प्रशासन विभाग के राजस्व निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, कृषि उपज मंडी के मंडी इंस्पेक्टर एवं उच्च अधिकारी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव एवं उच्च अधिकारी को आदेशित किया गया है।

सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपये, होम क्वारेंटीन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 1000 रुपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुये पाये जाने की स्थिति में 100 रुपये तथा दुकानों व व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा डिस्टेसिंग /फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 200 रुपये का अर्थदण्ड वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक सशर्त अनुमति होगी, किन्तु व्यक्ति झुण्ड में नहीं रहेंगे। सब्जी विक्रेता स्वयं एवं उनके ग्राहक बिना मास्क के पाये जायेंगे तो सब्जी विक्रेता को अर्थदण्ड आरोपित करते हुये सब्जी विक्रय से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे तक एवं सायं 5 बजे से रात्रि 7 बजे तक की जा सकेगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे एवं सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक की अनुमति होगी।

अस्पताल परिसर की दवाई दुकानें चौबीसों घंटे संचालित की जा सकेगी। किन्तु अन्य स्थानों पर स्थित सभी दर्वा दुकानें प्रतिदिन प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। रेस्टोरेंट/होटल से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे रहेगी। टेक-अवे की अनुमति नहीं रहेगी।

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