लॉकडाऊन में 25 मई से राशन दुकान के साथ कुछ दुकानों को मिली खोलने की छूट कलेक्टर द्वारा आदेश जारी

लॉकडाऊन में 25 मई से राशन दुकान के साथ कुछ दुकानों को मिली खोलने की छूट कलेक्टर द्वारा आदेश जारी
संदेशा/ रायगढ़ 14 अप्रैल 2021 से रायगढ़ जिले में कोरोना की चैन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन लगे हुए जिले में आज 40 दिन हो गए हैं। आम लोगों को खाने-पीने की जरूरी चीजों की जरूरत पड़ रही है। किराना दुकान बंद होने के कारण लोग राशन सामग्री की समस्या से जूझ रहें हैं। इस समस्या के अलावा डेली उपयोग की चीजों की भी समस्या बढ़ती जा रही है इसलिए समस्या को कम करने हेतू कलेक्टर ने थोड़ी राहत देते हुए किराना दुकान के अलावा अन्य कुछ दुकानों को सशर्त खोलने की अनुमति प्रदान की है।
इन दुकानों को खोलने की मिली छूट
समस्त एकल किराना दुकान, दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकान एवं बेकरी के दुकाने सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुलेंगे।
ग्रीष्मकालीन धान की कटाई प्रारंभ होने की स्थिति को देखते हुए धान और खाद्यान्न/ फसलों के नीलामी और खरीद/बिक्री से संबंधित मंडियों को सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के मध्य संचालन करने की अनुमति होगी। यह अनुमति केवल उन्हीं मंडीयों पर लागू होगा जो परंपरागत रूप से धान और फसलों के नीलामी करती हैं।
होटल/रेस्टोरेंट को ऑनलाइन या टेलिफोनिक ऑर्डर पर होम डिलीवरी और टेकअवे की अनुमति दी जाती है। होटल की रसोई सेवा उनके इन-हाउस मेहमानों के लिए स्वयं के रेस्टोरेंट में भोजन करने की अनुमति दी जाती है किंतु अगले आदेश तक किसी भी रेस्टोरेंट में इन- डायनिंग के अनुमति नहीं होगी।
थोक/किराना अनाज बाजार तथा आलू, प्याज विक्रेता सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक दुकान का संचालन कर सकेंगे।
आदेश की कॉपी
