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रायगढ़

7 जून से कंटेनमेट अवधि में अनुमति प्राप्त गतिविधियों का होगा शर्तो के साथ संचालन,कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

7 जून से कंटेनमेट अवधि में अनुमति प्राप्त गतिविधियों का होगा शर्तो के साथ संचालन,कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

प्रतिदिन संध्या 5 बजे से से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन

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प्रत्येक रविवार जिला रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

6 जून रविवार को भी रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

रायगढ़ @संदेशा 5.6.2021 कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आदेश जारी कर जिले में कन्टेनमेंट जोन की अवधि को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी है। यह आदेश 06 जून से प्रभावशील होगा। 06 जून रविवार होने के कारण जारी आदेशानुसार इस दिन पूर्ण लॉकडाउन रहेगा तथा रविवार के दिन जिन गतिविधियों को संचालन की अनुमति है केवल वे ही उनके लिए निर्धारित समय में ही संचालित हो सकेंगी। सोमवार 07 जून से अन्य अनुमति प्राप्त गतिविधियों का निर्धारित समय अनुसार संचालन किया जा सकेगा। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश में जिले में आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णत:प्रतिबंधित रहेगी। जिनमें सभी सुपर मार्केट/सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो-रूम, मैरीज हॉल, स्वीमिंग पुल, क्लब, बार, सिनेमा हाल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।
स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। सभी पान ठेले, गुमटी जहां पर पान, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा का विक्रय किया जाता है, का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त आदेश के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संंबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्ति की संख्या 10 निर्धारित की जाती है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय-समय पर हाथ धोना/सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिये नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदक को विवाह हेतु आवेदन के साथ विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों (वर एवं वधु सहित)का नाम/ जानकारी एवं शादी में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का 72 घंटे पूर्व का कोविड-19 जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रहेगी। घर-घर जाकर दुग्ध वितरण एवं न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 7.30 बजे तक ही होगी। सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, अनाज मंडी, मदिरा दुकानें, प्रात: 8 बजे से संध्या 5 बजे तक (रविवार को छोड़कर)खुले रहेंगे। होम डिलीवरी को प्राथमिकता दी जायेगी।
चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट-फुट इत्यादि की दुकान/ठेलों में खाद्य विक्रय की अनुमति टेक-अवे/पार्सल के माध्यम से प्रात: 8 बजे से संध्या 5 बजे तक (रविवार को छोड़कर)होगी। दुकान/ठेले पर ग्राहकों को बिठाकर अथवा खड़ाकर खिलाना प्रतिबंधित होगा। होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाईन/टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन-हाउस डाइनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी। होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 9 बजे तक आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाऊस अतिथियों के लिये होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
रायगढ़ जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यत: आम जनता हेतु बंद रहेंगे। किन्तु अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करते हुये कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकत देंगे। निजी निर्माण कार्य की सशर्त अनुमति होगी। श्रमिकों को मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेसिंग, नियमित रूप से सेनेटाईजर का उपयोग एवं कोविड-19 के गाइड लाइन नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी रायगढ़ द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।
सभी संचालित दुकानों में नि:शुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान/प्रतिष्ठान द्वारा ग्राहकों को बिना मास्क के सामान विक्रय किया जाता है या फिजिकल डिस्टेंसिग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।
प्रतिदिन संध्या 5 बजे से से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयर हाउस/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंधि रहेगा।
प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जायेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एलपीजी, न्यूजपेपप, दुग्ध तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, पोस्टल, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 या वेक्सीनेशन ड्यूटी में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों, चिकित्सकों हेतु नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा।
आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरो से बाहर निकले एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुये सोशल डिस्टेंसिग का पालन करें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है।
यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण/यातायात), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्नि शमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालय में अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। प्राप्त गतिविधियों का होगा शर्तो के साथ संचालन

प्रतिदिन संध्या 5 बजे से से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन

प्रत्येक रविवार जिला रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

6 जून रविवार को भी रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश

रायगढ़। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आदेश जारी कर जिले में कन्टेनमेंट जोन की अवधि को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी है। यह आदेश 06 जून से प्रभावशील होगा। 06 जून रविवार होने के कारण जारी आदेशानुसार इस दिन पूर्ण लॉकडाउन रहेगा तथा रविवार के दिन जिन गतिविधियों को संचालन की अनुमति है केवल वे ही उनके लिए निर्धारित समय में ही संचालित हो सकेंगी। सोमवार 07 जून से अन्य अनुमति प्राप्त गतिविधियों का निर्धारित समय अनुसार संचालन किया जा सकेगा। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश में जिले में आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णत:प्रतिबंधित रहेगी। जिनमें सभी सुपर मार्केट/सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो-रूम, मैरीज हॉल, स्वीमिंग पुल, क्लब, बार, सिनेमा हाल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।
स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। सभी पान ठेले, गुमटी जहां पर पान, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा का विक्रय किया जाता है, का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
उक्त आदेश के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संंबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्ति की संख्या 10 निर्धारित की जाती है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय-समय पर हाथ धोना/सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिये नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आवेदक को विवाह हेतु आवेदन के साथ विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों (वर एवं वधु सहित)का नाम/ जानकारी एवं शादी में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का 72 घंटे पूर्व का कोविड-19 जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक रहेगी। घर-घर जाकर दुग्ध वितरण एवं न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 7.30 बजे तक ही होगी। सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, अनाज मंडी, मदिरा दुकानें, प्रात: 8 बजे से संध्या 5 बजे तक (रविवार को छोड़कर)खुले रहेंगे। होम डिलीवरी को प्राथमिकता दी जायेगी।
चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट-फुट इत्यादि की दुकान/ठेलों में खाद्य विक्रय की अनुमति टेक-अवे/पार्सल के माध्यम से प्रात: 8 बजे से संध्या 5 बजे तक (रविवार को छोड़कर)होगी। दुकान/ठेले पर ग्राहकों को बिठाकर अथवा खड़ाकर खिलाना प्रतिबंधित होगा। होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाईन/टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन-हाउस डाइनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी। होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 9 बजे तक आम जनता/ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाऊस अतिथियों के लिये होटल किचन/स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।
रायगढ़ जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यत: आम जनता हेतु बंद रहेंगे। किन्तु अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करते हुये कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु कार्यालय खोले जायेंगे। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकत देंगे। निजी निर्माण कार्य की सशर्त अनुमति होगी। श्रमिकों को मास्क पहनना, फिजिकल डिस्टेसिंग, नियमित रूप से सेनेटाईजर का उपयोग एवं कोविड-19 के गाइड लाइन नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी रायगढ़ द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।
सभी संचालित दुकानों में नि:शुल्क वितरण/विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान/प्रतिष्ठान द्वारा ग्राहकों को बिना मास्क के सामान विक्रय किया जाता है या फिजिकल डिस्टेंसिग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।
प्रतिदिन संध्या 5 बजे से से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयर हाउस/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग/अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंधि रहेगा।
प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जायेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एलपीजी, न्यूजपेपप, दुग्ध तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, पोस्टल, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 या वेक्सीनेशन ड्यूटी में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों, चिकित्सकों हेतु नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा।
आम जनता से यह अपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरो से बाहर निकले एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुये सोशल डिस्टेंसिग का पालन करें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में दोहरे मास्क का उपयोग करना अपेक्षित है।
यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण/यातायात), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्नि शमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालय में अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

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