ग्राम देवगांव में अवैध हाथ भठ्ठी का बना कच्ची महुआ शराब बिक्री पर तमनार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई

ग्राम देवगांव में अवैध हाथ भठ्ठी का बना कच्ची महुआ शराब बिक्री पर तमनार पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई

तमनार @ संदेशा 24
थाना तमनार अंतर्गत ग्राम देवगांव में अवैध हाथ भठ्ठी का बना कच्ची महुआ शराब बिक्री पर तमनार पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक श्री सन्तोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश में टीआई किरण गुप्ता के नेतृत्व में लगातार अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार सहायक उपनिरीक्षक दुर्गाचरण साहू आज दिनांक 27/06/2021 को हमराह स्टाफ आरक्षक 485, हमराह प्र0आर0 605 उमाशंकर घृतांत के साथ देहात भ्रमण पेट्रोलिंग पर ग्राम महलोई पडिगांव पालीघाट हमीरपुर कुसमेल की ओर रवाना हुआ था कि पेट्रोलिंग से वापस आते समय जरिये मुखबीर सूचना मिली कि ग्राम देवगांव में एक व्यक्ति अपने घर के सामने हाथ भठ्ठी का बना कच्ची महुआ शराब बिक्री कर लोगों को पिला रहा हैं कि इस सूचना पर ग्राम देवगांव पहुंचकर रेड कार्यवाही कर धारा 160 जा0फौं0 के गवाहन एवं हमराह द्वारा दिया गया पूछने पर निर्मल सिदार ने हाथ भठ्ठी की कच्ची महुआ शराब होना बताया जिसे धारा 91 जा0फौं0 का नोटिस शराब रखने बेचने या परिवहन करने संबंधी वैध कागजात पेश करने दिया जो वैध कागजात पेश नही कर अपना नाम निर्मल सिदार पिता सुखीराम सिदार उम्र 38 वर्ष ग्राम देवगांव का होना बताने पर उसके कब्जे से 04 लीटर कच्ची महुआ शराब , शराब बिक्री नगदी रकम 100रू एक स्टील गलास जप्त समक्ष गवाहन पुलिस कब्जा लिया गया। धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के तहत थाना तमनार में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


