डीपापारा गेरवानी का पंजाबी तालाब के पास हाथ भटठी निर्मित कच्ची महुआ शराब बिक्री पर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई

डीपापारा गेरवानी का पंजाबी तालाब के पास हाथ भटठी निर्मित कच्ची महुआ शराब बिक्री पर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई

तमनार 7.7.2021 रायगढ़ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी कृष्णकान्त सिंह के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार थाना पुंजीपथरा के सहायक उप निरीक्षक विजय कुमार एक्का दिनांक 07.07.2021 को हमराह स्टाफ प्र आर 58 आर 694 के प्रात: पेट्रोलिंग जुर्म जरायम पतासाजी पर ग्राम तराईमाल गेरवानी की ओर रवाना हुआ था कि जरिये मुखबीर ग्राम गेरवानी में सुचना मिला कि बहारसिंह बर्मन पिता ननकी राम बर्मन उम्र 55 वर्ष सा0 डीपापारा गेरवानी का पंजाबी तालाब के पास हाथ भटठी निर्मित कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है कि सुचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह को धारा 160 जा फौ की नोटिस देकर हमराह में लेकर घटना स्थल पर जाकर दबिश दिया जो मौके पर आरोपी बहारसिंह बर्मन मिला जिसे पुछताछ करने पर अपने कब्जे में हाथ भटठी निर्मित अवैध कच्ची महुआ शराब रखना स्वीकार किया जिसे महुआ शराब रखने के संबंध में धारा 91 जा फौ की नोटिस देकर वैध कागजात पेश करने को लिखित में दिया जो किसी प्रकार का वैध कागजात नही होना बताया अपने कब्जे में रखे महुआ शराब को तालाब मेड झुरझुंट से निकाल कर पेश करने पर एक पीला रंग का प्लास्टिक डिब्बा जिसकी क्षमता 15 लीटर वाली में भरी हुई कुल 15 लीटर हाथ भटठी महुआ शराब कीमती 1500 रुपये को गवाह के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (2)59 (क) आबकारी एक्ट का पाये जाने से मौके पर बिना नंबरी नालसी अपराध क्रमांक 0/21 धारा धारा 34 (2)59 (क) आब एक्ट अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।



