ग्राम ढोलनारा में अपने घर में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करने वाले के खिलाफ तमनार थाना में मामला दर्ज

ग्राम ढोलनारा में अपने घर में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करने वाले के खिलाफ तमनार थाना में मामला दर्ज
रायगढ़ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी निरीक्षक किरण गुप्ता के नेतृत्व में लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई की जा रही है। दिनाँक 20.7.2021 को थाना तमनार से जानकारी के अनुसार प्रधान आरक्षक 395 उदय सिह सिदार को दिनांक 19.07.2021 शाम 7; 20 बजे को जरिये मुखबीर सूचना मिली कि ग्राम ढोलनारा के अशोक भगत पिता धनुराम भगत अपने घर के बाहर भारी मात्रा में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहा हैं सूचना पर थाना प्रभारी महोदय के आदेशानुसार शराब रेड कार्यवाही पर हमराह आर 671 विनोद कुजुर , म0आर0 250 संगीता भगत के साथ ग्राम ढोलनारा रवाना होकर पहुंचकर गवाह को धारा 160 जा0फौं0 का नोटिस देकर ता मिल कर ग्राम ढोलनारा पहुंचकर हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया जो शराब खरीदने वाले पुलिस को देखकर भाग गये अशोक भगत पिता धनुराम भगत उम्र 35 वर्ष सा0 ढोलनारा को शराब बिक्री करते रंगे हाथ पकडे जिसके कब्जे से एक सफेद रंग के 10 लीटर वाली जरीकेन में भरी हुई 08 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 800रू एवं बिक्री रकम 100 रू मिला जिसे शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया गया जो कोई दस्तावेज नही होना लिखित में दिया गया जो अपराध धारा सदर का सिद्ध पाये जाने पर मौके पर देहाती नालसी क्र 0/2021 धारा 34(2)59(क) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।


