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रायगढ़

सभी अशासकीय स्कूलों को फीस अधिनियम का करना होगा पालन…कलेक्टर भीम सिंह

सभी अशासकीय स्कूलों को फीस अधिनियम का करना होगा पालन…कलेक्टर भीम सिंह

स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस में नियम विरूद्ध वृद्धि अथवा अतिरिक्त फीस लेने की अभिभावक कलेक्टर अथवा जिला शिक्षा अधिकारी को कर सकते है शिकायत
रायगढ़ @ संदेशा 24 कलेक्टर भीम सिंह की अध्यक्षता में अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 अंतर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक कलेक्टे्रट सभाकक्ष में हुई। विधायक रायगढ़ श्री प्रकाश नायक, विधायक सारंगढ़ श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े व महापौर श्रीमती जानकी काटजू, सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल भी बैठक में सम्मिलित हुए।
कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अशासकीय विद्यालय फीस अधिनियम का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिया। विधायक रायगढ़ श्री प्रकाश नायक ने अवगत कराया कि कई स्कूल ट्यूशन फीस के अतिरिक्त शुल्क ले रहे है। इस पर कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि विद्यालय में वर्तमान में ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की फीस विद्यार्थियों से नहीं ली जानी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी से अतिरिक्त फीस ली जाती है तो उसके अभिभावक कलेक्टर अथवा जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत कर सकते है। शिकायतकर्ता की गोपनीयता रखते हुये इस पर कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार की शिकायतों की जांच व निराकरण के लिये उन्होंने एक समिति गठित करने के निर्देश भी दिए।

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बैठक में सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल द्वारा अशासकीय विद्यालयों में एनसीआरटी अथवा एससीईआरटी की पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए लागू करने व अन्य प्रकाशन की पुस्तकें क्रय करने के लिए विद्यार्थियों को बाध्य नहीं करने तथा गणवेश व पुस्तकें किसी विशेष दुकान से क्रय करने हेतु बाध्य नहीं करने का सुझाव दिया। इस पर कलेक्टर श्री सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी लगातार मॉनिटरिंग करने व शिकायत मिलने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
इसके पूर्व बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री आर.पी.आदित्य द्वारा अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के प्रावधानों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 434 अशासकीय विद्यालय संचालित है तथा इन सभी विद्यालयों में विद्यालय फीस समिति के नोडल अधिकारी नियुक्त है तथा फीस समिति का गठन किया जा चुका है। सभी विद्यालयों में समिति के द्वारा नियमानुसार शुल्क निर्धारण कर लिया गया है, जिला स्तर पर शुल्क संबंधी कोई भी शिकायत अथवा 8 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस दौरान जनपद स्तर के प्रतिनिधि व अधिकारी भी ऑनलाईन में उपस्थित रहे।

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