बिग बाजार पर जुर्माना,ग्राहक से कैरी बैग के मांगे 19 रुपए , अनुपम इलेक्ट्रानिक्स पर लगा 5100 जुर्माना उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश


रायगढ़ मॉल में सामान खरीदने के बाद कस्टमर से ₹19 के कैरी बैग खरीदने के लिए दबाव बनाया गया था जिस पर कस्टमर ने मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में की थी। शिकायत के 1 साल बीत जाने के बाद उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार को 5000 रु उपभोक्ता को मुआवजा के तौर पर देने का फैसला सुनाया है।
मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल बाजीराव पारा निवासी आशीष रंगारी ने पिछले साल शॉपिंग करके 1044 रुपए का सामान खरीदा था। जिससे बिग बाजार द्वारा ₹19 कैरी बैग लेने के लिए दबाव बनाया गया था
हालांकि बिग बाजार ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि हाथकरघा से निर्मित बैग को बेचने संबंध में नियम होने की दलील दी गई, लेकिन उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष तंजेश्वरी देवी देवांगन, सदस्य विदुला तामस्कर और शिशिर वर्मा ने बिग बाजार को 45 दिनों के साथ 19 रुपए के साथ 4 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति व एक हजार रुपए खर्च देने का आदेश दिया है।
अनुपम इलेक्ट्रानिक्स 5100 जुर्माना देने का आदेश
दूसरे मामले में उपभोक्ता फोरम ने रामनिवास टॉकिज चौक स्थित अनुपम इलेक्ट्रानिक्स पर 5 हजार 100 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोतरा रोड निवासी अधिवक्ता केएल डनसेना ने फरवरी 2019 में दुकान से 21 सौ रुपए इंडिपेंडेंट टीवी कनेक्शन लिया था। इसमें एक साल वारंटी दी गई थी। यह कनेक्शन कुछ दिनों बाद ही खराब हो गया। मरम्मत या नया कनेक्शन देने डिमांड की गई तो दुकानदार ने मना कर दिया। इसके बाद डनसेना ने फोरम में मामला दर्ज कराया। बुधवार को सुनवाई करते हुए पीड़ित पक्ष को इलेक्ट्रानिक्स दुकानदार को 5 हजार 1 रुपए जुर्माना 45 दिन के अंदर ग्राहक को देने कहा।

