बाइक पर बैठने को लेकर बदलाव में मोदी सरकार का नया आदेश..पढ़े पूरी खबर…

संदेशा @दुलेंद्र पटेल 24.07.2020
दिल्ली। एक तरफ देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। वहीं, दूसरी तरफ केन्द्र सरकार कई चीजों में लगातार बदलाव कर रही है। खासकर, पिछले कुछ समय से सेफ्टी को लेकर परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से कई नियम बदल गए हैं। इसी कड़ी में अब बाइक को लेकर कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। इस बाबत मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है।
बदल जाएगा बाइक पर बैठने का तरीका
मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, बाइक चलाने वाले के पीछे बैठने वालों के लिए सरकार ने खासा ध्यान दिया है। नए नियम के मुताबिक, ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। जिससे पीछे बैठने वालों की सेफ्टी हो सके। रिपोर्ट के मुताबकि, ज्यादातर बाइक में वर्तमान में इस तरह की सुविधा नहीं है। इसके अलावा दोनों ओर पायदान भी अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही पीछले पहिए के बाएं हिस्से को आधा कवर किया जाएगा, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पहिए में न फंसे। नई गाइडलाइंस के अनुसार, बाइक में हल्का कंटेनर लगाने का भी मंत्रालय ने आदेश दिया है। कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिमि और ऊंचाई 500 मिमी होगा।
ये होंगे बदलाव
नियम के मुताबिक, कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है, बाइक पर केवल एक ही लोग को बैठने की मंजूरी होगी। मतलब ड्राइवर के अलावा बाइक पर और दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है। वहीं, पिछली सवारी के स्थान के पीछे कंटेनर को लगाया गया तो दो लोगों को बाइक पर बैठने की इजाजत होगी। बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार समय-समय पर इन नियमों में बदलाव करती रहेगी। सरकार का मकसद है कि सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को किसी तरह रोका जाए। हाल ही में टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। अतिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहन के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सरकार ने सुझाव दिया है। इसके तहत ड्राइवर को यह जानकारी मिल जाएगी कि टायर में हवा की हालत क्या है। इस नियम के लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं पड़ेगी।

