
रायगढ़ संदेशा@दुलेंद्र पटेल 14.07.2020
रायगढ़, 14 जुलाई। एसडीएम सारंगढ़ चंद्रकांत वर्मा के निर्देश पर खण्ड चिकित्सा अधिकारी सारंगढ़ ने दो झोलाछाप डॉक्टर नरसिंह बरिहा जगदीशपुर का रहने वाला है और दूसरा झोला छाप डाक्टर हरिप्रसाद चौहान मौहापाली का निवासी है दोनों के विरूद्ध कोरोना के लक्षण पाये गये मरीज का स्वास्थ्य विभाग को बिना सूचना दिये ईलाज करने तथा बाद में उक्त व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव मिलने पर दोनों झोलाछाप डॉक्टरों को इस कार्य को शासन के नियमो का उल्लंघन मानते हुये नर्सिंग होम एक्ट 2013 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1895 तथा भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत प्रावधानों के तहत FIR दर्ज किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार 4 जुलाई को नरसिंह बरिहा एवं 7 जुलाई को हरिप्रसाद चौहान द्वारा एक व्यक्ति जिसमें कोरोना के लक्षण पाये गये हैं उनका ईलाज ये दोनों झोला छाप डाक्टरों ने बिना शासन को सूचना दिए किया है जो कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिये शासन द्वारा विभिन्न दिशा-निर्देश जारी नियमों का उल्लंघन है।
प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग लगातार चेता रहा है कि कोई भी कोरोना संबंधित मरीज की जानकारी आए तो तुरंत प्रेषित की जाए लेकिन इन झोलाछाप डॉक्टरों ने ऐसा नहीं किया और बाद में ईलाजरत व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए ईलाज करने वाले दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस में मामला दर्ज करवाया है।

