श्री गणेशोत्सव हेतु गाईडलाईन जारी, रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने किया आदेश जारी

श्री गणेशोत्सव हेतु गाईडलाईन जारी, रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने किया आदेश जारी

रायगढ़ @ संदेशा 24 रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें निम्नलिखित 24 बिंदुओं का पालन करना अनिवार्य होगा।
1). मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 08 फिट होगी परन्तु पी.ओ.पी. (प्लास्टर ऑफ पेरिस) से निर्मित मूर्ति की बिकी एवं स्थापित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
2).मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15×15 फिट से अधिक न हो।
3).पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्ग फिट की खुली जगह हो।
4).पंडाल एवं सामने 500 वर्गफिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो।
5).मंडप/पंडाल के सामने दर्शको के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं आयोजको के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेगें।
6).किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 50 व्यक्ति से अधिक न हो। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा, ऐसा पाये जानेपर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जायेगा।
7).मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संकमित होने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
8).मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाइजर, थर्मल स्किनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्किनिंग मेंजाने अथवा कोरोना संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेशनहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी।
9).व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिसटेसिंग आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जायेगा।
10).कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी।
11).मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी।
12).ध्वनि विस्तारक यंत्र, धुमाल तथा डीजे बजाने की अनुमति नियत स्थल पर ही होगी।
13).मूर्ति आगमन एवं विसर्जन के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र, धुमाल तथा डीजे बजाने की अनुमतिनहीं होगी।
14).मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी।
15).मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी एवं मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटाएस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा।
16). विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी।
17).मूर्ति विसर्जन के लिए 04 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेगें एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेगें। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
18).मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कही रोकने की अनुमति नहीं होगी।
19).छोटी मूर्तियों का विसर्जन यथासंभव घरों पर ही किया जाये एवं बड़ी मूर्तियों एवं पूजन सामग्रियों का विसर्जन नगर पालिक निगम, रायगढ़ द्वारा निर्धारित विसर्जन कुंड में ही किया जायें।
20).विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित रूट मार्ग एवं तिथि एवं समय का पालन करना होगा।
21).विसर्जन के मार्ग में कही भी स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी।
22).सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रकिया की अनुमति नहीं होगी।
23).उपरोक्त शर्तो के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी। घर से बाहर परिसर केअन्दर या सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति स्थापित की जाती है तो कम से कम 03 दिवस पूर्वसंबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा) कार्यालय में निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित की जा सकेगी किन्तु यह अनुमति किसी भी ऐसे स्थान पर प्रदान नहीं की जायेगी जिससे सार्वजनिक निस्तार या यातायात बाधित होने की संभावना हो।
24).इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन, रायगढ़ द्वारा समय समय पर जारी निर्देश/आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी



